00:03दिली हाइकोट ने क्रिकेटर युवराज सिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ मौजूद आपत्ती जनक ओनलाइन कंटेंट हटाने
00:11का आदेश दिया है।
00:30और ओनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना युवराज सिंग की अनुमती के उनके नाम और पहचान का व्यवसाइक इस्तिमाल कर रहे हैं। यही
00:38अदालत के सामने मुख्य आपत्ती थी। सुनवाई के दोरान हाई कोट ने एक महत्वपून टिपड़ी भी की। अदालत ने कहा
00:45कि
00:46शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने स्तर पर तै करे कि कौन सा
00:52कंटेंट आपत्ती जनक है और कौन सा नहीं। ऐसे मामलों में अदालत तथियों की जाच के बाद ही हटाने का
00:58आदेश देती है। ब्योरो रिपोर्ट, ETV भारत
Comments