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  • 2 days ago
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. युवराज सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि कुछ आपत्तिजनक लिंक पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ वेबसाइटें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी भी युवराज सिंह की अनुमति के बिना उनके नाम और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक है और अदालत तथ्यों की जांच के बाद ही इसे हटाने का आदेश देती है.

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00:03दिली हाइकोट ने क्रिकेटर युवराज सिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ मौजूद आपत्ती जनक ओनलाइन कंटेंट हटाने
00:11का आदेश दिया है।
00:30और ओनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना युवराज सिंग की अनुमती के उनके नाम और पहचान का व्यवसाइक इस्तिमाल कर रहे हैं। यही
00:38अदालत के सामने मुख्य आपत्ती थी। सुनवाई के दोरान हाई कोट ने एक महत्वपून टिपड़ी भी की। अदालत ने कहा
00:45कि
00:46शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने स्तर पर तै करे कि कौन सा
00:52कंटेंट आपत्ती जनक है और कौन सा नहीं। ऐसे मामलों में अदालत तथियों की जाच के बाद ही हटाने का
00:58आदेश देती है। ब्योरो रिपोर्ट, ETV भारत
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